स्पीकर लें बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि "विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लें। लेकिन अध्यक्ष पर किसी समससीमा में फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। विधायकों को भी विधानसभा में मौजूद होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।"
इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुरुवार (18 जुलाई) को ही विश्वासमत हासिल किया जाए यह जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर आज ही फैसला ले लेते हैं तो 18 जुलाई को ही एचडी कुमारस्वामी सरकार को विश्वासमत हासिल करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर का फैसला आने के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा।
इस फैसले से 14 महीने पहले बनी कुमारस्वामी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधायकों द्वारा दायर इस याचिका में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की गई थी।
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