निर्भया मामला : दोषी मुकेश को नहीं मिला जीवन दान, राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने दया याचिका की खारिज,फांसी से बचने का यही था आखिरी रास्ता
निर्भया मामले के दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। मुकेश को राष्ट्रपति से भी जीवन दान नहीं मिला। लिहाजा, अब निर्भया मामले के चारों दोषी पल-पल फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे हैं। निर्भया के दोषियों की फांसी अब काफी करीब दिख रही है। संभव है चारों गुनहगारों को अगले सप्ताह ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोषी मुकेश का आखिरी दांव भी नहीं चला और उसकी दया याचिका खारिज हो गयी।
निर्भया मामले के दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। मुकेश को राष्ट्रपति से भी जीवन दान नहीं मिला। लिहाजा, अब निर्भया मामले के चारों दोषी पल-पल फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे हैं। निर्भया के दोषियों की फांसी अब काफी करीब दिख रही है। संभव है चारों गुनहगारों को अगले सप्ताह ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोषी मुकेश का आखिरी दांव भी नहीं चला और उसकी दया याचिका खारिज हो गयी।
दरअसल, निर्भया मामले में चार दोषियों को मौत की सजा सुनायी गयी है। उन चारों अभियुक्तों में से एक मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले दया याचिका दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी थी। और उसे अस्वीकार करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश दोहराई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।
ज्ञात हो कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों,32 वर्षीय मुकेश सिंह,26 वर्षीय विनय शर्मा, 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह और 25 वर्षीय पवन गुप्ता को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ''डेथ वॉरंट 7 जनवरी को जारी किया था। उन्हें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी होनी है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुकेश सिंह ने दया याचिका दायर की है।
Comments (0)