Corona Update : डॉक्टरों पर हमला करनेवालों की अब खैर नहीं,नरेंद्र मोदी सरकार लाई स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का अध्यादेश,7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

देशभर में जारी कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय फैसला किया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है,तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश में आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है।

Corona Update : डॉक्टरों पर हमला करनेवालों की अब खैर नहीं,नरेंद्र मोदी सरकार लाई स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का अध्यादेश,7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
Pic of Doctors on Duety During Corona and Lockdown
Corona Update : डॉक्टरों पर हमला करनेवालों की अब खैर नहीं,नरेंद्र मोदी सरकार लाई स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का अध्यादेश,7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान
Corona Update : डॉक्टरों पर हमला करनेवालों की अब खैर नहीं,नरेंद्र मोदी सरकार लाई स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का अध्यादेश,7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

देशभर में जारी कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय फैसला किया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है,तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश में आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है।


केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून में बदलाव किया। कानून को गैर जमानती बनाया गया है। 30 दिन में चार्जशीट दाखिल होगी। एक साल के अंदर फैसला आ जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम पर हमला करने पर 50 हजार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। अगर गंभीर नुकसान हुआ है,तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है।

इतना ही नहीं, हमले में अगर स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी का नुकसान हुआ है,तो इसके लिए हमला करने वाले से मार्केट दर से दोगुना मुआवजा लिया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचाया गया,तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल कर्मचारियों पर हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश लेकर आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट से मुहर लगने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से देशभर में लागू हो जाएगा।

दरअसल,देशभर में अलग-अलग जगहों पर स्वास्थ्यकर्मियों पर हुए हमलों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल के दिनों में देखा गया कि कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ पर देश के कुछ हिस्सों में हमले की खबर सामने आई थी। इसके बाद सरकार सख्त हो गई और अब अध्यादेश लेकर आई है।