निर्भया मामला : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज, चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब हो गए खत्म
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले के तीन अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं। राष्ट्रपति से पवन की दया याचिका खारिज होते ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो गए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले के तीन अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं। राष्ट्रपति से पवन की दया याचिका खारिज होते ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो गए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय से भी चारों दोषियों को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने बुधवार मौत की सजा पाए चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है,क्योंकि इसे सबसे पहले एनएचआरसी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
इससे पहले सोमवार को चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। पुराने डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जानी थी। कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल यह टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है।
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