निर्भया मामला : दोषी पवन गुप्ता ने अब राष्ट्रपति के पास दायर की दया याचिका,सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत,क्या कल होगी चारों दोषियों को फांसी?
देश की शीर्ष अदालत ने राहत नहीं मिलने का बाद निर्भया मामले के चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने सोमवार को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। पवन के वकील एपी सिंह ने यह जानकारी दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार सुबह पवन गुप्ता की एक और याचिका खारिज कर दी है। यह उसकी सुधारात्मक याचिका थी।
देश की शीर्ष अदालत ने राहत नहीं मिलने का बाद निर्भया मामले के चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने सोमवार को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। पवन के वकील एपी सिंह ने यह जानकारी दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार सुबह पवन कुमार गुप्ता की एक और याचिका खारिज कर दी है। यह पवन की सुधारात्मक याचिका थी।
पवन के वकील एपी सिंह ने याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पवन की सुधारात्मक याचिका पर विचार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा, 'फांसी पर रोक की अर्जी खारिज की जाती है। सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है।' पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे।
दरअसल, पवन कुमार ने सुधारात्मक याचिका में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की थी। उसने मृत्यु होने तक दोषी को फांसी पर लटकाने के लिए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी गुहार की थी।
ज्ञात हो कि राष्ट्रपति अन्य तीन दोषियों मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं। इससे पहले मुकेश और विनय ने अपनी याचिकाओं को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग चुनौती दी थी, जिन्हें शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को नया फरमान जारी कर चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार की फांसी मंगलवार की सुबह छह बजे मुकर्रर की है।
Comments (0)