सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के चहेते राजीव कुमार को झटका
कोर्ट ने राजीव कुमार को 7 दिन का संरक्षण देते हुए कहा है कि अगर वे इस मामले में संरक्षण याचिका दाखिल करना चाहें तो दाखिल कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें गिरफ्तारी से दी गयी अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया है। उनपर शारदा चिटफंड घोटाले में कथित तौर पर सबूतों को मिटाने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में एसटीआई प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राजीव कुमार को 7 दिन का संरक्षण देते हुए कहा है कि अगर वे इस मामले में संरक्षण याचिका दाखिल करना चाहें तो दाखिल कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें गिरफ्तारी से दी गयी अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया है। उनपर शारदा चिटफंड घोटाले में कथित तौर पर सबूतों को मिटाने का आरोप है।
कोर्ट ने कहा कि अगर राजीव कुमार सात दिन के अंदर हाईकोर्ट का रुख नहीं करते हैं और उनको वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो सीबीआई सात दिन बाद राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है।
आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई के अधिकारी एक बार जब राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंचे थे, तो कोलकाता पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। इसके बाद राजीव कुमार ने सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख रहे राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। राजीव कुमार ने इस मामले से जुड़े साक्ष्यों को कथित रूप से नष्ट करने या उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया।
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