ईवीएम के साथ सभी पर्चियों के मिलान की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के लिए 23 मई को होने वाली मतों की गिनती के दौरान वीवीपैट मशीनों की पर्ची का इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के आंकड़ों के साथ 100 प्रतिशत मिलान करने की मांग वाली जनहित याचिका 21 मई को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के लिए 23 मई को होने वाली मतों की गिनती के दौरान वीवीपैट मशीनों की पर्ची का इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के आंकड़ों के साथ 100 प्रतिशत मिलान करने की मांग वाली जनहित याचिका 21 मई को खारिज कर दिया। जस्टिस अरूण मिश्र की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। यह याचिका चेन्नई के एक गैर सरकारी संगठन ‘टेक फार आल’ की ओर से दायर की गयी थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले पर पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच फैसला दे चुकी है फिर आप इस मामले को वेकेशन बेंच के सामने क्यों उठा रहे हैं?’। इस याचिका को बकवास बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही करते रहे तो इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा।
Comments (0)