अयोध्या मामला: 18 अक्टूबर ही है डेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा-उसके बाद नहीं मिलेगा समय
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अयोध्या मामले पक्षकारों को 18 अक्टूबर के बाद जिरह के लिए एक भी दिन ज्यादा नहीं मिलेगा। न्यायालय ने साफ किया कि सुनवाई पूरी करने की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई ने गुरुवार को मामले की सुनवाई से पहले ये बातें कही।
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अयोध्या मामले पक्षकारों को 18 अक्टूबर के बाद जिरह के लिए एक भी दिन ज्यादा नहीं मिलेगा। न्यायालय ने साफ किया कि सुनवाई पूरी करने की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई ने गुरुवार को मामले की सुनवाई से पहले ये बातें कही।
मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों से कहा कि तय समय पर सुनवाई पूरी होनी चाहिए और उसके बाद अगर 4 हफ्तों में फैसला दे दिया गया तो चमत्कार हो जाएगा। 32वें दिन मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज का दिन यानी गुरुवार को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।
आपको बताते चलें कि अयोध्या मामले में हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलें रख दी हैं और मुस्लिम पक्षकार की दलीलें जारी हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार सप्ताह में फैसला देना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। वास्तव में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
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