दिल्ली की एक अदालत ने सांसद शशि थरूर पर लगाया 5000 रुपये का जुर्माना,सुनवाई के दौरान नहीं हुए थे पेश, प्रधानमंत्री मोदी पर दिया था विवादित बयान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस सांसद पर यह जुर्माना दिल्ली की एक अदालत ने लगाया है। उनपर मानहानि के एक मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश नहीं होने की वजह से ये जुर्माना लगाया गया। थरूर के खिलाफ बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने मामला दर्ज किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस सांसद पर यह जुर्माना दिल्ली की एक अदालत ने लगाया है। उनपर मानहानि के एक मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश नहीं होने की वजह से ये जुर्माना लगाया गया। थरूर के खिलाफ बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने मामला दर्ज किया है।
बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अदालत में शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि थरूर ने 2018 के अक्टूबर महीने में बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरन एक लेख का हवाला देते हुए बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं।
इस विवादित लेख में लेखक ने आरएसएस के एक सूत्र के हवाले से लिखा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। उन्हें वहां से किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता। उस सूत्र ने अपनी कुंठा जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से की थी। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि थरूर ने इस लेख के आधार पर विवादित बयान दिया।
शशि थरूर के खिलाफ इसी मामले में एक जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दरअसल, थरूर पर ने कहा था, 'आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।'
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने कांग्रेस नेता के खिलाफ वारंट जारी किया था। अदालत ने यह वारंट थरूर और उनके वकील के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर जारी किया। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि, एक जूनियर वकील ने बब्बर का प्रतिनिधित्व किया।
अदालत बब्बर द्वारा थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। बब्बर ने कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।
ज्ञात हो कि 14 नवंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने थरूर के खिलाफ जारी हुए जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। 13 नवंबर को अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था,क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सात अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ मानहानि के आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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