303 वोटों के साथ लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक बिल
बिल के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े। जदयू, टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने बिल के विरोध में लोकसभा से वाकआउट किया। इस प्रकार तीन तलाक बिल पेश करने का प्रस्ताव पारित हो गया। अब बारी है राज्यसभा का कि वहां तीन तलाक बिल को हरी झंडी मिल पाती है या नहीं?
तीन तलाक बिल पर चर्चा होने के बाद इसे पास कर दिया गया। बिल के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े। जदयू, टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने बिल के विरोध में लोकसभा से वाकआउट किया। इस प्रकार तीन तलाक बिल पेश करने का प्रस्ताव पारित हो गया। अब बारी है राज्यसभा का कि वहां तीन तलाक बिल को हरी झंडी मिल पाती है या नहीं?
इस विधेयक में एक साथ, अचानक तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तील तलाक पर बिल पर चर्चा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को अपराध बना दिया गया है। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए।
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