अयोध्या राम मंदिर निर्माण में दान देने वालों को मिलेगी आयकर में छूट,जानिए, केंद्र सरकार की अधिसूचना में और क्या है खास?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए अगर आप दान देना चाहते हैं,तो आपके लिए अच्छी खबर है। मंदिर के निर्माण के लिए आप की ओर से दिया जाने वाला दान आयकर के दायरे से बाहर होगा। आपको 80-जी के तहत आयकर में राहत भी मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए अगर आप दान देना चाहते हैं,तो आपके लिए अच्छी खबर है। मंदिर के निर्माण के लिए आप की ओर से दिया जाने वाला दान आयकर के दायरे से बाहर होगा। आपको 80-जी के तहत आयकर में राहत भी मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वालों को आयकर में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत राहत दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है। लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती,बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है।
ज्ञात हो कि देश की सर्वोच्च अदालत ने बीते वर्ष 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। जबकि सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का गठन किया था।
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