निर्भया मामला : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी,दिल्ली के उपराज्यपाल ने की है याचिका नामंजूर करने की सिफारिश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति से दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को दिल्ली के उपराज्यपाल से दया याचिका मिल गयी है,जिसमें उन्होंने इसे नामंजूर करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति से दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को दिल्ली के उपराज्यपाल से दया याचिका मिल गयी है,जिसमें उन्होंने इसे नामंजूर करने की सिफारिश की है।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने दया याचिका को खारिज करने की बुधवार को सिफारिश की थी और इसे त्वरित कदम उठाते हुए उपराज्यपाल को भेज दिया था। उपराज्यपाल ने इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। दिल्ली सरकार की ओर से हाईकोर्ट को एक सुनवाई के दौरान सूचित किया गया था कि दोषियों को फांसी की सजा 22 जनवरी को नहीं दी जा सकेगी,क्योंकि दोषियों के वकील एपी सिंह द्वारा दया याचिका दायर की गयी है।
इस मामले के चार अभियुक्तों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दिया जाना तय हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को उनकी मौत का वारंट जारी किया था। लेकिन निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी या नहीं, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। अदालत में गुरुवार को इस बारे में जेल प्रशासन की ओर से पेश रिपोर्ट में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। अब अदालत ने जेल अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा के समक्ष जेल अधिकारियों ने दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह रिपोर्ट पेश की। याचिका में 7 जनवरी को अदालत द्वारा सभी चारो गुनहगारों अक्षय सिंह, विनय शर्मा, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी, 2020 की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए जारी डेथ वारंट को चुनौती दी गई है।
निर्भया मामले में पेश जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि दोषी मुकेश द्वारा दया याचिका दाखिल होने से बदली परिस्थितियों के मद्देनजर 22 जनवरी को निर्धारित फांसी के संबंध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही इस बारे में अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश किया।
अदालत ने कहा कि ‘दोषी मुकेश ने दया याचिका लगाई है, अब 22 जनवरी में सिर्फ पांच दिन बचे हैं। साथ ही कहा कि हो सकता है अगले एक दो दिन में राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर दे, इसके बाद दोषी नियमों का हवाला देकर 14 दिनों का वक्त और फांसी देने के लिए नई तारीख देने की मांग करेंगे। ऐसे में 22 फरवरी को फांसी कैसे दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं है। नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल किया जाए। अब इस मामले में आज साढ़े तीन बजे सुनवाई होगी।
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