कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाली
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है. लड़कियों की तरफ से हिजाब को अनुमति देने की वकालत करने वाले वकील ने कहा कि हिजाब पर बैन असंवैधानिक है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाली:
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है. लड़कियों की तरफ से हिजाब को अनुमति देने की वकालत करने वाले वकील ने कहा कि हिजाब पर बैन असंवैधानिक है.
हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में आज सुनवाई हुई. सुनवाई दोपहर 2.30 बजे शुरू हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने अपनी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम के अनुसार, यदि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लाया जाना है, तो माता-पिता को इसके बारे में कम से कम एक साल पहले सूचित करना आवश्यक है.
रवि वर्मा कुमार ने कहा कि शासनादेश में किसी अन्य धार्मिक चिन्ह पर विचार नहीं किया गया है. सिर्फ हिजाब ही क्यों? क्या यह उनके धर्म के कारण नहीं है? मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव विशुद्ध रूप से धर्म पर आधारित है. उन्होंने दलील देते हुए आगे कहा कि सरकार अकेले हिजाब क्यों उठा रही है. चूड़ी पहने हिंदू लड़कियों और क्रॉस पहने ईसाई लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है.
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