झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा का चुनाव,सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, अभी एक साल और करना होगा इंतजार
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्वक कानून के तहत उनकी अयोग्यएता अभी बरकरार है। उन्हें किसी सूरत में राहत नहीं दी जा सकती। उनकी सजा अभी चल रही है। लिहाजा, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं सकेंगे। सर्वोच्च अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। मधु कोड़ा की याचिका पर सुवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्वक कानून के तहत उनकी अयोग्यएता अभी बरकरार है। उन्हें किसी सूरत में राहत नहीं दी जा सकती। उनकी सजा अभी चल रही है। लिहाजा, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
गौरतलब है कि झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कोड़ा की याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि अगले आदेश तक मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2017 में कोड़ा को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया था। मधु कोड़ा की अयोग्यता का एक साल और बाकी है। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
आपको बताते चलें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 में चुनावी खर्च के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर मधु कोड़ा को अयोग्य ठहराया था। साथ ही पश्चिम सिंहभूम के पूर्व सांसद और इसी जिला के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल तक की रोक लगा दी थी।
निर्वाचन आयोग ने पाया था कि वर्ष 2009 में मधु कोड़ा ने विधानसभा चुनाव में खर्च की सही-सही जानकारी आयोग को नहीं दी थी। उसी वक्त कोड़ा ने कहा था कि वह आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और जब वे कोर्ट गए को उन्हें वहां से आज राहत नहीं मिली।
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