दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जाएंगे जेल,रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने मारपीट के मामले में सुनाई 6 महीने की सजा
कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 6 महीने की सजा भी सुनाई है। कोर्ट ने अध्यक्ष रामनिवास गोयल को जहां आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी करार दिया, वहीं उनके बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को मारपीट के एक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 6 महीने की सजा भी सुनाई है। कोर्ट ने अध्यक्ष रामनिवास गोयल को जहां आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी करार दिया, वहीं उनके बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया है। दिल्ली के विधायी इतिहास में यह पहली बार है,जब विधानसभा के अध्यक्ष को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा।
दरअसल, यह मामला 2015 में विधानसभा चुनाव के समय का है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी से जुड़े और स्थानीय बिल्डर मनीष घई ने रामनिवास गोयल के खिलाफ मतदान से एक दिन पहले अपने समर्थकों के साथ जबरन घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। रामनिवास गोयल उत्तरी दिल्ली के शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के जितेंद्र सिंह शंटी को 11 हजार वोटों के अंतर से पराजित किया, जिसके बाद उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया।
Comments (0)