Corona Update : शराब के तलबगारों के लिए आई अच्छी खबर,अब ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब और पान की दुकानें,लेकिन इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी। दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
देशव्यापी लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है। हालांकि, लॉकडाउन-03 के दौरान कई रियायतें भी दी गई हैं। शराब की बिक्री को भी उन रियायतों में शामिल किया गया है। शराब की बिक्री को मंजूरी देने के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी।
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी। दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
लॉकडाउन के दौरान रेड और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के विस्तार पर कहा है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी गई है।
ज्ञात हो कि देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इस नए वर्गीकरण में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगर शहरों को रेड जोन में रखा गया है।
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