उन्नाव दुष्कर्म मामला: तीस हजारी कोर्ट से 16 दिसंबर को आ सकता है फैसला,मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को हो सकती है उम्रकैद की सजा
दिल्ली की तीस हजारी अदालत उन्नाव बलात्कार मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ 16 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली की तीस हजारी अदालत उन्नाव बलात्कार मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ 16 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुलदीप सेंगर इस मामले में मुख्य आरोपी है। जबकि शशि सिंह पर आरोप है कि वह पीड़िता को सेंगर के पास लाई थी।
कुलदीप सेंगर पर अगर दोष साबित होता है,तो अदालत उसे उम्रकैद की सजा सुना सकती है। शशि सिंह पर पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर जाने का आरोप है,जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
इस पूरे मामले में पांच एफआईआर दर्ज हैं। अदालत में 4 अन्य मामलों में भी सुनवाई चल रही है। इस मामले में दूसरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप को लेकर दर्ज की गई थी,जबकि तीसरी एफआईआर पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और फिर पुलिस हिराशत में हुई उसकी मौत से जुड़ी है।
इसके अलावा पांचवां और आखिरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुई कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, इसमें पीड़िता के परिवार की महिलाओं की जान भी चली गई थी और पीड़िता भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी।
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की ओर से पेश वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिला जज धर्मेश शर्मा ने बंद कमरे में हो रही सुनवाई में बचाव पक्ष के गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और सीबीआई की दलीलें सुनना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे।
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