Lockdown-2.0 : गृह मंत्रालय का गाइडलाइन्स जारी, जानिए, 20 अप्रैल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
देश में आज से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं,जिसमें हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देश के आम लोगों को 20 अप्रैल के बाद क्या छूट होगी और क्या नहीं, दिशा निर्देश में यह बताया गया है।
देशभर में आज से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं,जिसमें हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देश के आम लोगों को 20 अप्रैल के बाद क्या छूट होगी और क्या नहीं, दिशा निर्देश में यह बताया गया है।
खुलेंगी ये दुकानें,सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
लॉकडाउन के दौरान भी जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां, जरूरी सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें,डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट,मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे,ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकलें सकें।
आम जनता को मिलती रहेंगी ये सेवाएं
गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक और एटीएम खुले रहेंगे, कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा, मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई यथावत जारी रहेगी, डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी और आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी।
सामानों की आवाजाही होती रहेगी
दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इसमें दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को अनुमति मिलेगी।
ये आवश्यक सुविधाएं भी मिलेंगी
गाइडलाइन्स के मुताबिक ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी। राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि इनमें न्यूनतम दूरी बनी रहे। ऐसे होटल, गेस्टहाउस और लॉज भी खुले रहेंगे, जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं। पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम कर सकेंगी। इनके खुलने या बंद होने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
गाइडलाइन्स के में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों और कार्यालयों में उप-सचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इससे नीचे के 33 फीसदी से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक कार्यालय आना होगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर खुलेंगे
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन्स में पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे के 33 फीसदी कर्मचारी के साथ कामकाज होगा। जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं की डिलेवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वन विभाग के कर्मचारी चिड़ियाघरों, नर्सरी, पेडों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने काम कर सकेंगे।
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