जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर भी कसा शिकंजा,जन सुरक्षा कानून के तहत किया मामला दर्ज

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नेशलन कॉन्फ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व नौकरशाह शाह फैसल के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल पर जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर भी कसा शिकंजा,जन सुरक्षा कानून के तहत किया मामला दर्ज
Pic of former bureaucrat Shah Faisal
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर भी कसा शिकंजा,जन सुरक्षा कानून के तहत किया मामला दर्ज

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नेशलन कॉन्फ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व नौकरशाह शाह फैसल के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल पर जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी आईएएस में  टॉपर रहे शाह फैसल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही नजरबंद हैं और फिलहाल वह श्रीनगर में ही हिरासत में हैं। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, इनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर जैसे कई नेताओं के खिलाफ जन सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

आपको बताते चलें कि जन सुरक्षा कानून के तहत दो प्रावधान हैं। पहला लोक व्यवस्था और दूरसा राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।