जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला : 71 लोगों की मौत के गुनहगार 4 आतंकी दोषी करार,एक बरी, विशेष अदालत 20 दिसंबर को सुना सकती है सजा
जयपुर की एक विशेष अदालत ने पिंक सिटी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 13 मई 2008 को परकोटा इलाके में 8 जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे। कोर्ट 20 दिसंबर को सजा सुना सकती है।
जयपुर की एक विशेष अदालत ने पिंक सिटी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।
विशेष अदालत ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को अदालत इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है। इस मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
इस बीच सिलसिसेवार बम धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है। दोषियों ने शहर में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों और दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन दुकानदारों ने उनकी पहचान की थी।
आपको बताते चलें कि 13 मई 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे। पहला धमाका खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए। बम धमाका मामले में 8 केस दर्ज किए थे। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।
Comments (0)