जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले के चारों दोषियों को होगी फांसी, विशेष अदालत ने 71 लोगों की मौत के जिम्मेदारों को दी सजा-ए-मौत
राजस्थान की एक विशेष अदालत ने 2008 के बम विस्फोट मामले के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 11 साल सात महीने की लंबी बहस और जिरह के बाद यह सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जिन दोषियों को सजा सुनाई उनमें सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान शामिल है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक विशेष अदालत ने 2008 के बम विस्फोट मामले के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 11 साल सात महीने की लंबी बहस और जिरह के बाद यह सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जिन दोषियों को सजा सुनाई उनमें सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान शामिल है।
विशेष अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी माना,जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया था। बिते बुधवार को बम धमाकों के चारों आरोपितों को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी। बहस से पहले चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।
लोक अभियोजक श्रीचंद ने बताया था कि चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे। लगभग 11 साल पहले हुए इन 8 सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे।
पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था। इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे। बम धमाके के बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर उच्च न्यायायल ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की थी।
इन पांच के अलावा विस्फोट मामले में आरोपी शादाब, मोहम्मद खालिद और साजिद अब भी फरार हैं जबकि दो आरोपी मोहम्मद आतिफ व छोटा साजिद सितंबर 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए थे।
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