Corona Update : भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन्स, हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन रहेगा बंद
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉडाउन की अवधि को और दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन-03 चार मई से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉडाउन की अवधि को और दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन-03 चार मई से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जारी किया है। लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर 15 अप्रैल से 3 मई तक किया गया था और अब एक बार फिर से इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन से देश का काफी लाभ हुआ है। इसलिए लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्तानह के लिए बढ़ाने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेनज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफी छूट भी दी गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में सभी जोन में हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन बंद रहेगा। इसके साथ ही देश में कहीं भी स्कू ल, कॉलेज, कोचिंग और अन्यग शिक्षण संस्थाननों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोहों के स्थल बंद भी रहेंगे। इस दौरान धार्मिक स्थल और पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय के मुताबिक ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री की ही अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा दो यात्री ही होंगे।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में गांवों को भी छूट दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जैसे मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे को अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बसें भी चलेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 फीसदी से ज्यासदा नहीं रहेगी। बस डीपो में भी केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में बस नहीं चलेंगी। हालांकि वहां पर व्याीपारिक गतिविधि शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। स्वाीस्य्रत मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ता्ह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।
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