Corona Update : उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना योद्धाओं पर हमला पड़ेगा महंगा,होगी 7 साल तक की सजा, 5 लाख तक का लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कोरोना वारियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध होगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। इसमें 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कोरोना वारियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध होगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। इसमें 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
एपिडेमिक एक्ट की तरह यहां पर भी सात साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अब इसे उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा। इस विनियमावली को 30 जून तक या अग्रिम आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस विनियमावली की किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था या संगठन आईपीसी (अधिनियम संख्या-45 1860) की धरा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति संस्था और संगठन को दण्डित कर सकता है।
आपको बताते चलें कि कोरोना से लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। देश में लाखों कोरोना वारियर्स इससे लड़ाई में अपना पूरा जी-जान लगाए हुए हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें बड़ी तकलीफ होती है,जब उनपर ही हमला किया जाता है और उनकी जान पर बन आती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए कठोर उपाय किए हैं।
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