Corona Update : गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स, अब 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी नाई की दुकान व सैलून, ई-कॉमर्स कंपनियां भी कर सकेंगी कोरोबार
देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून को खेलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामान की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि चार मई को शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में सैलून और नाई की दुकानें खोली जा सकेंगी।
देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून को खेलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामान की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि चार मई को शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में सैलून और नाई की दुकानें खोली जा सकेंगी।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिलों, ऑरेंज जोन में 284 जिलों और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे।
ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी। यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति है। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी।
दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का तीसरे चरण घोषित कर दिया है। लिहाजा, 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने देश के कुल 733 जिलों के कोरोना मामलों के आधार पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है।
अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, और सैलून खोलने की अनुमति होगी।
आपको बताते चलें कि सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के अलावा बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसा लोग किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे।
सभी जोन में लोगों का सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंध कर दिया गया है। तीनों ही जोन में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेंगी। लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क पहनने के दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी होगा।
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