बिहार अनलॉक: कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत खत्म, जानें और कौन सी पाबंदियां हटीं, किन बातों पर अब भी रहेगी रोक
बिहार में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने नौ जून से लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। लोग अपने निजी वाहनों से कहीं भी आ-जा सकेंगे। सार्वजनिक वाहन में भी 50 फीसद यात्री आ-जा सकेंगे। हालांकि कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रखी गई हैं। मसलन बिहार में होटल-रेस्त्रां से आप पहले की तरह खाने-पीने की चीजें घर तो मंगा सकेंगे लेकिन वहां बैठकर नहीं खा सकेंगे।
मंगलवार को आपदा प्रबंध समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके बिहार में लॉकडाउन खत्म किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है लेकिन शाम सात बजे से सुबह के पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। नई व्यवस्था बुधवार यानी नौ जून से एक हफ्ते के लिए लागू होगी। एक हफ्ते यानी 15 जून के बाद एक बार फिर समीक्षा करके आगे के बारे में निर्णय लिए जाएंगे। अनलॉक-1 के तहत सरकार ने फिलहाल स्कूलों-कॉलेजों को बंद ही रखने का फैसला किया है। दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिन में निजी गाड़ियों और पैदल आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। ई-पास की जरूरत अब नहीं है।
अनलॉक-1 के प्रमुख निर्णय
- सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी
- नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच तक लागू रहेगा
- बिहार में जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे
- ऑनलाइन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे
- दिन भर वाहनों के चलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी
- निजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई
- सार्वजनिक वाहन में 50 फीसद यात्री आ-जा सकेंगे
- ई-पास की जरूरत नहीं होगी
- रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 से रात 9 तक खुलेंगे
- 50% उपस्थिति के साथ सभी कार्यालय खुलेंगे
- सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे
- शादी और श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट
- यह व्यवस्था अगले 7 दिनों तक रहेगी
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