दो दिन और बढ़ाई गई धारा 144, स्कूल भी रहेंगे बंद: karnataka hijab controversy
karnataka hijab controversy: कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रतिदिन मामले की सुनवाई हो रही है। उधर, बेंगलुरु जिला प्रशासन ने इलाकों में धारा 144 की अवधि शुक्रवार तक बढ़ा दी है। हालांकि कर्फ्यू सुबह 6 बजे से रात नौ बजे तक रहेगा।
karnataka hijab controversy: कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रतिदिन मामले की सुनवाई हो रही है। उधर, बेंगलुरु जिला प्रशासन ने इलाकों में धारा 144 की अवधि शुक्रवार तक बढ़ा दी है। हालांकि कर्फ्यू सुबह 6 बजे से रात नौ बजे तक रहेगा।
मंगलवार को कर्नाटक में शिमोगा के उपायुक्त डॉ. सेल्वामणि ने जानकारी दी कि जिले में कर्फ्यू दो दिन और बढ़ाकर शुक्रवार तक कर लिया गया है। इस दौरान सुबह छह बजे से नौ बजे तक कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 की अवधि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है। इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि मंगलवार को भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, यह सिर्फ क्लासरूम के दौरान है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जहां तक गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों का संबंध है, हम समान संहिता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और यह निर्णय करने के लिए संस्थानों पर छोड़ दिया है।
महाधिवक्ता ने दोहराया कि कहीं भी हिजाब की मनाही नहीं है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं हो सकता, इसे संबंधित महिलाओं की पसंद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि इससे पहले बेंच ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान प्रबंधन महासंघ द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया जिसमें एजी के बयान को दर्ज किया गया था कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।
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