साध्वी प्रज्ञा को मिली बड़ी राहत, विरोधियों को करारा जवाब
गौरतलब हो कि मध्यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मालेगांव धमाके के एक पीड़ित के पिता ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी।
मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी के उम्मीदवारी पर रोक लगाने का कार्य चुनाव अधिकारियों का काम है। लोकसभा चुनाव में इस अदालत के पास किसी की उम्मीदवारी पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं।
मामले पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डाक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रही है।
गौरतलब हो कि मध्यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मालेगांव धमाके के एक पीड़ित के पिता ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी।
Comments (0)