निर्भया मामला : एक बार फिर टली दोषियों की फांसी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक, कल ही होनी थी चारों दोषियों को फांसी
निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी है। पुराने डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को कल यानी मंगलवार को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल यह टल गई है।
निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी है। पुराने डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को कल यानी मंगलवार को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल यह टल गई है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पवन गुप्ता की नई याचिका के दौरान दोषी के वकील सिंह की यह कहते हुए खिंचाई भी की, 'आप आग से खेल रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी के द्वारा एक गलत कदम और आपको परिणाम पता हैं।'
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्राधिकारियों ने कहा कि दया याचिका दायर होने के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है और न्यायाधीश की फिलहाल कोई भूमिका नहीं है। प्राधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति जेल प्रशासन से पवन की दया याचिका पर एक स्थिति रिपोर्ट मांगेंगे और जब वह होगा, उससे फांसी की तामील पर स्वत: ही रोक लग जाएगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका पवन की क्यूरेटिव याचिका थी। पवन के वकील ने याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पवन की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'फांसी पर रोक की अर्जी खारिज की जाती है। सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है।' पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले 17 फरवरी को डेथ वारंट जारी कर चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता,विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार की फांसी मंगलवार की सुबह छह बजे मुकर्रर की थी।
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