Lockdown-4.0 : क्या लॉकडाउन के दौरान आप धूमधाम से कर पाएंगे विवाह? आपके साथ होगी बैंड,बाजा और बारात? जानिए, गृह मंत्रालय ने क्या दिए हैं निर्देश?
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है। लेकिन शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।'अंतिम संस्कार के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यहां भी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन सुनिश्चत करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
विश्वव्यापी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4.0 के लिए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है,जिसमें शादी समारोह के लिए भी खास दिशा-निर्देश जारी की गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है। लेकिन शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।'
अंतिम संस्कार के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यहां भी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन सुनिश्चत करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बाहर निकलने से पहले मास्क कवर लगाना अनिवार्य है। बार-बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने के अलावा दो गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे।
लॉकडाउन-4.0 में घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल और जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना अथवा धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
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