Karnataka Hijab row : हाईकोर्ट का आदेश- स्कूल-कॉलेज खोले जायें, सुनवाई तक हिजाब-शॉल पहनने की इजाजत नहीं
हाईकोर्ट ने आज हिजाब विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं लेकिन धार्मिक चीजों के पहनने पर पाबंदी होगी.
karnataka Hijab Row : कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि जबतक सुनवाई होती है किसी भी छात्र-छात्रा को धार्मिक चीज पहनने की इजाजत नहीं होगी.
हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने के आदेश दिये
हाईकोर्ट ने आज हिजाब विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं लेकिन धार्मिक चीजों के पहनने पर पाबंदी होगी. कोर्ट ने कहा कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है इसलिए तबतक पाबंदी जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है इसलिए स्कूल खोले जाने चाहिए.
तीन सदस्यीय बेंच करेगी सोमवार को मामले की सुनवाई
कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्य बेंच सोमवार को हिजाब मामले में फिर सुनवाई करेगी. इस तीन सदस्यीय बेंच में चीज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी शामिल हैं. हाईकोर्ट ने मीडिया से यह कहा है कि वे कोर्ट का फाइनल आदेश आने दें और तक किसी भी तरह का आकलन इस मसले पर ना करें.
क्या है विवाद
कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है, इस एक्ट के तहत अब स्कूल-कॉलेजों में यूनिफार्म अनिवार्य कर दिया गया है. यह यूनिफॉर्म कोड लागू होने के बाद हिजाब को ड्रेसकोड से बाहर कर दिया गया. कुछ लड़कियों ने हिजाब पहनने की इजाजत मांगी और आदेश के बाद भी हिजाब पहनकर कॉलेज आयीं. हिजाब पहनकर आने की वजह से उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया जिससे विवाद बढ़ने लगा. कुछ हिंदू संगठन भी इस विवाद में कूदे और लड़कों को भगवा शॉल पहनाने लगे. विवाद तब बढ़ा जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गये और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. मांड्या में एक लड़की के सामने 15-20 लड़कों द्वारा जय श्रीराम का नार लगाये जाने के बाद विवाद और बढ़ा और अब इस मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है.
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