सिंगल ड्राइवरों को कार में मास्क पहनने से छूट, DDMA ने दिल्ली वालों को दीं और कई राहत
दिल्ली में लगातार नीचे आ रहे कोविड-19 मामलों के ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कुछ और पाबंदियों में राहत देते हुए कार में अकेले यात्रा कर रहे ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दे दी है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, जिम और स्पा को भी फिर से खोलने का फैसला लिया गया है।
दिल्ली में अब कारों में सिंगल ड्राइवरों को मास्क पहनने से छूट दी गई है। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल, 2021 को फैसला सुनाया था कि प्रचलित COVID-19 महामारी को देखते हुए वाहन में सवार सभी व्यक्तियों मास्क लगाना अनिवार्य है, भले ही वह अकेला व्यक्ति ही क्यों न सवार हो।
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को 'बेतुका' करार दिया था और दिल्ली सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी प्रचलित क्यों है?
जानकारी के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की शुक्रवार को हुई बैठक में स्कूल, कॉलेज, स्पा और जिमों को फिर से खोलने का फैसला किया है और कार में सिंगल ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दी गई है। डीडीएमए ने कहा है कि कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, जिम और स्पा भी खोले जाएंगे। हालांकि, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, जो रात अब 10 बजे की जगह 11 बजे से शुरू होगा। डीडीएमए ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है। डीडीएमए के अनुसार, उन शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगवाए हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं-12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। इस 7 फरवरी से कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे और उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के बजाय ऑफलाइन कक्षाएं लेने के लिए कहा जाएगा।
सिसोदिया ने बताया कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है। जिम और स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे।
गुरुवार को, दिल्ली में कोरोना के 2,668 नए मामले दर्ज किए गए थे और सकारात्मकता दर घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई है। हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था को हटाने का फैसला किया था। बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को ऑड-ईवन के प्रतिबंध के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।
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