दसवीं से ऊपर के शिक्षण संस्थान 12 जुलाई से खुलेंगे
राज्य सरकार ने अनलॉक-4 में 11वीं-12वीं के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है। ये सभी 12 जुलाई से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोरोना का टीका लिए हुए आगंतुकों का प्रवेश होगा। श्राद्ध, अंतिम संस्कार और शादी समारोह में 25 की जगह अब 50 लोग तक शिरकत कर सकेंगे। रेस्टोरेंट, क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं उक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद अनलॉक-4 पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने खुद दोपहर 1.25 बजे ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अभी भी सावधानी की जरूरत है। अनलॉक-4 सात जुलाई से छह अगस्त तक प्रभावी होगा। अनलॉक-4 को लेकर आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित गृह विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य पालन के साथ होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी: कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को समान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं एवं 12वीं तक के विद्यालय 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी की जरूरत है।
माध्यमिक, मध्य व प्रारंभिक विद्यालयों पर निर्णय 15 दिनों में: शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय (कक्षा एक से दस तक) के खोलने पर निर्णय 15 दिनों के बाद लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति जारी रहती है तो इंटर की पढ़ाई आरंभ होने के दो सप्ताह बाद इन विद्यालयों के खोले जाने को लेकर समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित के विचार और सलाह से ही इस पर अंतिम फैसला होगा। ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यालयों में जो पाठ पहले दिन पढ़ाये जायेंगे, उन्हें ही दूसरे दिन भी दुहराया जाएगा ताकि 50 फीसदी रोजाना उपस्थिति के कारण किसी बच्चे को कोई पाठ न छूटे।
रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें खुलेंगी: रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति के साथ खुलेंगी। होम डिलिवरी सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक हो सकेगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
शादी में 50 लोग शामिल हो सकेंगे: शादी समारोह में अधिकतम 25 की जगह अब 50 लोगों की उपस्थिति हो सकेगी। हालांकि डीजे और बारात जुलूस निकलने की इजाजत नहीं होगी। शादी की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 25 की जगह अब अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे।
सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे स्टेडियम: क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे। किंतु इस सुविधा का उपयोग केवल कोरोना टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अनिवार्य रूप से हो।
दसवीं तक के स्कूल, कोचिंग, धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे: राज्य सरकार ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र, 11 वीं-12 वीं के स्कूल को छोड़कर अन्य सभी दसवीं तक के स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थल आमलोगों के लिए बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल व सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे।
आयोजनों पर रोक जारी रहेगी: सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक: रात्रि कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रात नौ से सुबह पांच तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन पर पाबंदी रहेगी।
दुकानें खुलने के समय में कोई बदलाव नहीं: अनलॉक-4 में दुकानें खुलने को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह दुकानें शाम सात बजे तक खुलेंगी। राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से सभी को करना है। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर प्रतिबंधों को और सख्त कर सकेंगे। पर, किसी भी परिस्थिति में निर्धारित प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। निर्देश का पालन नहीं करने वाले दुकानों, प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पार्क-उद्यान 12 बजे तक: सभी पार्क और उद्यान पहले की तरह प्रतिदिन सुबह छह से 12 बजे दोपहर तक खुलेंगे। इसको लेकर भी अनलॉक-4 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
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