दिल्ली: नाइट कर्फ्यू के दौरान भी इन चीजों की रहेगी छूट, पढ़ें- क्या हैं नियम
नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा जिसमें लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक कई लोगों को इससे छूट मिलेगी। कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।
इसके अलावा इन लोगों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान मिलेगी छूट
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
- मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी।
- वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
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