क्या होगा यदि आप एम्बुलेंस को नहीं देंगे रास्ता?
किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आज लोकसभा ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक, एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर आप पर जुर्माना ठोका जा सकता है। साथ ही यदि आप तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि "सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है।"
साथ ही इस विधेयक में कहा गया है कि किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुये सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जायेगा और वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
अंत में सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
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