बिहार में ये महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जानें आयोग की गाइडलाइन
बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को कई पाबंदियां भी लगाई हैं। कुछ प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर बैन भी आयोग ने लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है।
इसके तहत आंगनबाडी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड सकेगी और ना ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी। इसके अलावा लोक अभियोचक भी ना तो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेंगे। वहीं, विषेश शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधिन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोइया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं।
Comments (0)