राहुल गांधी के नागरिकता पर गहराया विवाद, नामांकन रद्द करने की मांग
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें एक केरल की वायनाड तो दूसरी उनकी परंपरागत सीट अमेठी। वैसे तो राहुल गांधी दोनों सीटों से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन अमेठी में किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में अपील कर दी गयी है। और आपत्ति उठाया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता गलत है।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें एक केरल की वायनाड तो दूसरी उनकी परंपरागत सीट अमेठी। वैसे तो राहुल गांधी दोनों सीटों से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन अमेठी में किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में अपील कर दी गयी है। और आपत्ति उठाया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता गलत है।
राहुल की नागरिकता और डिग्री पर सवाल उठाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव लाल कौशल के वकील अफजल वारिस, सुरेंद्र चन्द्र और सुरेश कुमार शुक्ला की आपत्ति पर जिला निर्वाचन कार्यालय में 20 अप्रैल को हो रही सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है।
आरोप यह है कि राहुल ने दस्तावेजों में इंग्लैंड की अपनी कंपनी का जिक्र नहीं किया है। राहुल को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है वहीं राहुल की डिग्री पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में वकील ने निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रूफ दिए हैं।
इसके बाद जब राहुल गांधी के वकीलों से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंनें रिटर्निंग अधिकारी से समय मांगा है। अब 22 अप्रैल को वह इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष का पक्ष रखेंगे।
इम मामले को लपकते हुए भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी पूछ ही लिया कि ‘‘सबसे चौंकाने वाली बात है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर है कि वह भारत के नागरिक हैं या नहीं। क्या किसी समय वह ब्रिटिश नागरिक बने या नहीं? क्या राहुल गांधी उस समय ब्रिटेन के नागरिक थे? यह कानून का उल्लंघन है।’
जबकि कानून यह है कि यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद समाप्त हो जाती है। नागरिकता समाप्त हो जाने के बाद आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
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