लालू नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट का झटका
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उनका लोकसभा चुनाव में खुले रूप से प्रचार करने का सपना चकनाचूर हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उनका लोकसभा चुनाव में खुले रूप से प्रचार करने का सपना चकनाचूर हो गया।
चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से साफ हो गया है कि लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। फिलहाल वह रांची के रिम्स में इलाज करा रहे है।
उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सीबीआई ने 09 अप्रैल को कहा था कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था।
यहां बताते चलें कि 1980 के दशक के बाद बिहार के लोगों के लिए यह पहला चुनाव है जो बिना लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की कमान उनके हाथ में है लेकिन दोनों बेटों में ही आपस में ही नहीं बन रही है।
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