यूपी में समाप्त हुआ महामारी एक्ट, मास्क न लगाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, कोरोना से सतर्कता अब भी जरूरी
दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदियों को हटा दिया गया है. यूपी में कोविड-19 महामारी एक्ट को खत्म कर दिया गया है. अब किसी भी व्यक्ति पर मास्क न लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
Lucknow News: एक समय देश में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब बहुत हद तक काबू में आ गया है. ऐसे में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदियों को हटा दिया गया है. यूपी में कोविड-19 महामारी एक्ट को खत्म कर दिया गया है. अब किसी भी व्यक्ति पर मास्क न लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
31 मार्च तक लागू महामारी अधिनियम समाप्त:
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, 31 मार्च तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था, जोकि अब समाप्त कर दिया गया है. साथ ही कहा गया कि अब इस एक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
मास्क न लगाने पर अब नहीं कटेगा चालान:
अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि महामारी एक्ट के खात्में के साथ ही कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी. कोरोना के चलते देशभर में संबंधित पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया गया. अब जब देश ने बहुत हद तक कोरोना की जंग जीत ली है, तो सरकार ने एक्ट को समाप्त करने का फैसला लिया है. अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर ना ही किसी का चालान कटेगा और ना ही कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी.
अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना:
हालांकि, उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में हम सलाह देते हैं कि, अभी भी आप अपनी स्वेच्छा से मास्क का प्रयोग जरूर करें, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ताजा मामला बरेली जिले से आया है, जहां 27 मार्च को बेंगलुरु से लौटे युवक की तबीयत बिगड़ गई थी. कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच कराई गई. जांच में बेंगलुरु से लौटे युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
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