Corona Update : उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन,प्रदेश के जिलों को दो वर्ग ए और बी में बांटा गया,ए वर्ग वालों को मिलेंगी कुछ रियायतें
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के जिलों को दो वर्गों ए और बी में बांटा गया है। ए वर्ग में वह जिले हैं,जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलेंगे। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने उच्च-स्तरीय बैठक की और यह तय किया कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के जिलों को दो वर्गों ए और बी में बांटा गया है। ए वर्ग में वह जिले हैं,जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलेंगे। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
राज्य सरकार के मुताबिक ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा।
वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। ए वर्ग वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। लेकिन वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे। केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।
वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।
स्टांप और रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति रहेगी। यह तय किया गया है कि होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
राज्य के सभी हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को राहत ही अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक रेहेगी।
Comments (0)