बिहार पंचायत चुनाव: मुखिया समेत इन चार पदों पर EVM से होंगे चुनाव, बैलेट पेपरों की जिला स्‍तर पर होगी छपाई

बिहार पंचायत चुनाव: मुखिया समेत इन चार पदों पर EVM से होंगे चुनाव, बैलेट पेपरों की जिला स्‍तर पर होगी छपाई

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर करायी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चार पदों पर चुनाव एम-2 ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। ईवीएम में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर एवं निविदत्त बैलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले बैलेट पेपर का मुद्रण (छपाई) जिला सतर पर ही पूरी गोपनीयता एवं सुरक्षा बरतते हुए किए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।

 

सोमवार को आयोग के सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक पद हेतु चिन्हित ईवीएम के लिए पांच बैलेट पेपर प्रति बूथ की दर से एवं निविदत्त (टेंडर) बैलेट पेपर हेतु प्रति मतदान केंद्रवार 20 बैलेट पेपर की दर से बैलेट पेपर की छपाई किए जाएं। इसके अतिरिक्त ईवीएम में प्रयोग होने वाले एवं निविदत्त बैलेट पेपर के लिए 10 फीसदी सुरक्षित बैलेट पेपर अतिरिक्त छपाई की जाए। आयोग ने बैलेट पेपर का आकार व अन्य विशेषताएं ईवीएम के अनुसार ही निर्धारित किया है।

एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे: आयोग के अनुसार एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे। 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक होने पर बैलेट पेपर शीट-2 पर उसे अंकित किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच हो तो तीन एवं 49 से 64 तक हो तो चार शीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जा सकता है।

मुखिया पद के लिए हरा रंग का होगा बैलेट पेपर: आयोग के अनुसार विभिन्न पदों के लिए बैलेट पेपर उजले कागज पर पदवार निर्धारित रंग से छपाई किए जाएंगे। मुखिया पद के लिए हरा रंग, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए काला रंग, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीला रंग एवं जिला परिषद सदस्य पद के लिए लाल रंग से छपाई किए जाएंगे। निविदत्त बैलेट पेपर का आकार व विशेषताएं वहीं होगी जो ईवीएम के बैलेट यूनिट में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर की होगी। लेकिन निविदत्त बैलेट पेपर के पीछे भाग में निविदत्त मतपत्र की मुहर लगाई जाएगी और इसका सिर्फ इसी काम के लिए उपयोग होगा। आयोग ने आदेश के साथ ही ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर का नमूना भी जिलों को भेजा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सिंबल और उम्मीदवार के नाम में कोई भी गलती नहीं रह पाये। अन्यथा पुनर्मतदान की आवश्यकता हो जाएगी, जिसमें व्यर्थ में यही महंगी प्रक्रिया पुन: दोहरानी पड़ेगी।